Unmarried Pension Yojana 2024: अविवाहित पेंशन योजना आप भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं नमस्कार साथियों, हरियाणा सरकार की ओर से हरियाणा राज्य के लिए एक नई योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत हरियाणा सरकार द्वारा हर महीने अविवाहित पुरुषों और महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री की ओर से हरियाणा के जिलों में जनसंवाद कार्यक्रम का खुलासा करते हुए हरियाणा ब्रह्मचर्य पेंशन योजना की शुरुआत की गई। हम आपको हरियाणा बैचलर पेंशन योजना से जुड़ी सभी जानकारी जैसे योजना का उद्देश्य, योग्यता, पात्रता, आवेदन प्रक्रिया, आवेदन कैसे कर सकते हैं, यहां प्रदान कर रहे हैं।
अविवाहित पेंशन योजना का उद्देश्य
राज्य के जो भी महिला या पुरुष किसी भी कारण से शादी नहीं कर पा रहे हैं और उनकी उम्र 45 वर्ष से अधिक है, उन्हें इस योजना का लाभ दिया जाएगा। इस योजना के तहत आदर्श सरकार द्वारा 2750 रुपये की पेंशन दी जाएगी। ऐसे में अविवाहित पुरुष और महिलाएं सरकार के इस योजना का लाभ लेंगी और अपना जीवन यापन बिना किसी समस्या के कर पाएंगी।
अविवाहित पेंशन योजना के लिए पात्रता
1. आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए
2. आवेदन करने वाले अभ्यर्थी का हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए।
3. यदि महिला/पुरुष विधवा है, उसकी आयु 40 वर्ष से अधिक है, परिवार की आयु 3 लाख रुपये से कम है, तो वे इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
4. अविवाहित आवेदन करने वाले की उम्र 45 से 60 वर्ष के बीच होने चाहिए.
5. अविवाहित आवेदन करने वाले के परिवार की वार्षिक आय 1,80,000 रुपए से कम होनी चाहिए.
6. जो भी उम्मीदवार इस योजना के लिए आवेदन कर रहे हैं उनका बैंक में खाता होना चाहिए और वह उनके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए.
7. महिला और पुरुष दोनों इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
अविवाहित पेंशन योजना 2024 आवश्यक दस्तावेज़
1. आवेदक का आधार कार्ड और पैन कार्ड
2. निवास प्रमाण पत्र
3. पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
4. ई मेल आईडी और मोबाइल नंबर
5. आय प्रमाण पत्र
6. हरियाणा निवासी प्रमाण पत्र
7. बैंक खाता
अविवाहित पेंशन योजना 2024 ऑनलाइन आवेदन कैसे करें
1. सबसे पहले आपको हरियाणा सरकार की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा।
2. यहां होम पेज पर आप सेवाओं/योजनाओं का विकल्प देखें। आपको इस विकल्प पर क्लिक करना होगा.
3. इसके बाद आपके सामने नागरिक सेवाएं >> सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएं विकल्प दिखाई देगा, आपको इस पर क्लिक करना होगा।
4.इसके बाद आपके सामने जो भी विकल्प आएगा उसमें आपको विधुर और अविवाहित व्यक्तियों को वित्तीय सहायता योजना के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
5. इसके बाद आपका आवेदन प्रपत्र सामने आएगा।
6. यहां से आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा और इसमें मांगी गई सभी जानकारी को सही से दर्ज करना होगा।
7. इसके बाद जरूरी कागजात के साथ आवेदन पत्र को संबंधित विभाग में जमा करवा देना होगा।
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